नौकरी बदलने के बाद कई लोग अपने पुराने PF अकाउंट पर ध्यान ही नहीं देते। कुछ लोग नई कंपनी जॉइन कर लेते हैं, लेकिन पुराने PF को ट्रांसफर नहीं करते। वहीं कुछ लोग लंबे समय तक नौकरी नहीं करते या फिर PF खाते में कोई नया योगदान नहीं आता। ऐसे में अक्सर लोग सोचने लगते हैं कि उनका PF अकाउंट बंद हो गया है या उसमें जमा पैसा कहीं चला तो नहीं गया।
अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। PF अकाउंट इनएक्टिव होने का मतलब यह नहीं है कि आपका पैसा खत्म हो गया। कुछ जरूरी प्रोसेस पूरी करके आप अपने खाते को फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। आसान भाषा में समझते हैं कि इनएक्टिव PF अकाउंट क्या होता है और इसे दोबारा एक्टिव कैसे किया जा सकता है।
आखिर PF अकाउंट इनएक्टिव कब माना जाता है?
जब किसी कर्मचारी के PF खाते में लंबे समय तक कोई नया योगदान नहीं आता और वह नौकरी बदलने के बाद न तो पैसा निकालता है और न ही पुराने PF को नए खाते में ट्रांसफर करता है, तो वह खाता इनएक्टिव (Inactive/Inoperative) केटेगरी में आ सकता है।
ऐसा अक्सर तब होता है जब लोग कई साल पहले नौकरी छोड़ चुके होते हैं और अपने PF खाते की जानकारी भी भूल जाते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पैसा खत्म हो गया है। वह EPFO के रिकॉर्ड में सुरक्षित रहता है।
क्या इनएक्टिव होने पर PF का पैसा डूब जाता है?
बिल्कुल नहीं। यह सबसे बड़ा भ्रम है कि इनएक्टिव PF अकाउंट का पैसा खत्म हो जाता है। वास्तव में आपका पैसा EPFO के पास सुरक्षित रहता है। अगर आपके खाते से जुड़ी जानकारी सही है और आपका UAN, आधार, PAN तथा बैंक विवरण अपडेट हैं, तो आप बाद में भी अपने पैसे का दावा कर सकते हैं या उसे नए PF खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं।
सबसे पहले UAN की स्थिति जांचें
अगर आप अपना पुराना PF अकाउंट दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह देखें कि आपका Universal Account Number (UAN) एक्टिव है या नहीं। आज UAN ही आपके सभी PF खातों को जोड़ने का काम करता है। अगर UAN सक्रिय है, तो पुराने और नए PF खाते को जोड़ना या ट्रांसफर करना काफी आसान हो जाता है। हाल के बदलावों के बाद UAN से जुड़ी कुछ सेवाएं UMANG ऐप के जरिए भी उपलब्ध कराई गई हैं।
KYC अपडेट होना भी जरूरी
PF खाते को दोबारा सक्रिय करने के लिए आपका आधार, PAN और बैंक अकाउंट जैसी KYC जानकारी सही और अपडेट होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई जानकारी गलत है या अपडेट नहीं है, तो पहले उसे ठीक कराना बेहतर रहेगा। सही KYC होने पर PF ट्रांसफर, क्लेम और दूसरी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेना काफी आसान हो जाता है।
पुराना PF नए खाते में कैसे ट्रांसफर करें?
अगर आपने नई नौकरी जॉइन कर ली है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि पुराने PF बैलेंस को नए PF खाते में ट्रांसफर कर दें। इसके लिए EPFO के सदस्य पोर्टल में लॉग इन करके 'One Member – One EPF Account (Transfer Request)' विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जरिए पुराने और नए PF खाते को एक ही UAN के तहत जोड़ा जा सकता है। इससे भविष्य में क्लेम करने में भी आसानी होती है।
अगर नौकरी नहीं कर रहे हैं तो क्या करें?
अगर आपने नौकरी छोड़ दी है और फिलहाल किसी नई कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, तब भी आपके पास विकल्प मौजूद हैं। अगर आप EPFO के नियमों के अनुसार निकासी के पात्र हैं, तो ऑनलाइन क्लेम के जरिए अपना PF निकाल सकते हैं। वहीं अगर भविष्य में फिर से नौकरी शुरू करते हैं, तो उसी UAN के जरिए नया PF खाता जोड़कर पुराने बैलेंस को ट्रांसफर भी कर सकते हैं।
पुराने PF की जानकारी नहीं है तो कैसे पता करें?
कई लोगों को सालों पुरानी नौकरी का PF नंबर भी याद नहीं रहता। ऐसे मामलों में UAN काफी मददगार साबित होता है। EPFO लगातार ऐसी सुविधाएं बढ़ा रहा है, जिससे लोग अपने पुराने PF खातों को खोजकर उन्हें मौजूदा UAN से जोड़ सकें। सरकार ने ऐसे सदस्यों के लिए भी नई डिजिटल व्यवस्था विकसित करने की दिशा में काम शुरू किया है, जिनके पुराने खाते UAN से लिंक नहीं हैं।
ऑनलाइन सेवाओं का फायदा उठाएं
आज अधिकांश PF सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आप घर बैठे पासबुक देख सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, क्लेम की स्थिति जान सकते हैं और ट्रांसफर की प्रक्रिया भी पूरी कर सकते हैं। हालांकि हाल ही में EPFO ने अपने पोर्टल में बड़े तकनीकी बदलाव किए हैं। कुछ सेवाएं अब UMANG ऐप पर शिफ्ट की गई हैं और पोर्टल को भी अपग्रेड किया गया है ताकि भविष्य में सेवाएं और बेहतर मिल सकें।
किन गलतियों से बचना चाहिए?
बहुत से लोग नौकरी बदलने के बाद नया UAN बनवा लेते हैं, जबकि पहले से उनका UAN मौजूद होता है। इससे आगे चलकर PF ट्रांसफर और क्लेम में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा मोबाइल नंबर बदलने के बाद उसे अपडेट न करना, KYC अधूरी छोड़ देना या पुराने PF खाते की जानकारी संभालकर न रखना भी परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा एक ही UAN का इस्तेमाल करें और अपनी जानकारी समय-समय पर अपडेट करते रहें।
हमारी राय
अगर आपका PF अकाउंट इनएक्टिव हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज EPFO ने अधिकांश प्रक्रियाओं को डिजिटल बना दिया है, जिससे पुराने PF खाते को ट्रैक करना, ट्रांसफर करना या जरूरत पड़ने पर क्लेम करना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है। सबसे जरूरी बात यह है कि अपना UAN एक्टिव रखें, KYC पूरी करें और नौकरी बदलने पर पुराने PF को नए खाते में जल्द से जल्द ट्रांसफर कर दें। इससे आपका रिटायरमेंट फंड एक जगह सुरक्षित रहेगा और भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।









